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पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ पर एक रुपए का शुल्क लगाया

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:12 Jan 2019 5:14 PM GMT

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ पर एक रुपए का शुल्क लगाया

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इस्लामाबाद, (भाषा)। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक एक लीटर भूजल निकालने पर एक रुपया अदा करें।एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। द डॉन की एक खबर के अनुसार अदालत ने यह आदेश बिना कोई शुल्क दिए भूमिगत जल का दोहन कर उसकी बिक्री करने तथा इंसानों द्वारा उसका उपयोग किए जाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होने से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान पर दिया।इस प्रक्रिया से एकत्र किए गए राजस्व का इस्तेमाल दायमेर-बाशा और मोहमंद बांध बनाने में किया जाएगा। खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने अपने फैसले में प्रांतीय सरकारों तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रीय प्रशासन से खाते खोलने को कहा है ताकि इसमें धनराशि जमा की जा सके।

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