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भ्रष्टाचार के तीसरे मामले में शरीफ पर आरोप तय
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इस्लामाबाद, (भाषा)। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक एक अदालत ने आज अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के तीसरे मामले में आरोप तय किए। यह मामला फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट्स और दूसरी विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है।
यहां की जवाबदेही अदालत ने शरीफ की अनुपस्थिति में उन पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में आरोप तय किए और उनके अधिवक्ता जाफिर खान को आरोप-पत्र पढ़कर सुनाया। यह मामला, राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ाएनएबा द्वारा आ" सितंबर को शरीफ के खिलाफ दर्ज कराए गए धन शोधन और भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य "हराए जाने के बाद ये मामले दर्ज किये गये थे। न्यायाधीश मुहम्मद बशीर द्वारा पढ़े गए आरोपों पर खान ने शरीफ की ओर से दलील दी कि शरीफ निर्देष हैं। शरीफ अपनी बीमार पत्नी कुलसुम नवाज के साथ लंदन में है। कुलसुम नवाज गले के कैंसर से पीड]ित है और उनकी अब तक तीन सर्जरी हो चुकी है। उनके रविवार तक लौटने की संभावना है। अदालत को बताया गया कि उनके बेटे हसन और हुसैन वर्ष 1989 और 1990 में उनपर निर्भर थे। हालांकि आरोप पत्र में कहा गया कि शरीफ ने वर्ष 1990 से वर्ष 1995 तक हसन के नाम पर संपत्ति का ब्यौरा जमा करवाया है। आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि शरीफ ने सार्वजनिक कार्यालयों में कई महत्त्वपूर्ण पद संभाले हैं जिनमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद शामिल है।जवाबदेही अदालत ने कल शरीफ पर उनके वकील के माध्यम से एवनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया कंपनी मामले में आरोप तय किए थे जबकि एवनफील्ड संदर्भ में उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर पर उनकी मौजूदगी में आरोप तय किए गए थे।
इसी के साथ शरीफ के खिलाफ दर्ज कराए गए तीनों मामलों में उनपर आरोप तय हो चुके हैं।
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