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ट्रंप ने आव्रजन अधिकारियों को दिया एच-1बी आवेदन सीधा खारिज करने का अधिकार

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:16 July 2018 3:12 PM GMT

ट्रंप ने आव्रजन अधिकारियों को दिया एच-1बी आवेदन सीधा खारिज करने का अधिकार

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नई दिल्ली, (एजेंसी)। ट्रंप प्रशासन ने अपने अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि वे कुछ परिस्थितियों में वीजा आवेदनों को सीधे खारिज कर सकें।अब अमेरिका के आव्रजन अधिकारी उन वीजा आवेदनों को सीधे खारिज कर सकते हैं जिसके लिए जरूरी 'प्रारंभिक साक्ष्य' जमा नहीं किए गए या फिर वीजा प्राप्त करने की योग्यता साबित नहीं की जा सकी। अमेरिकी सरकार की यह नई नीति 11 सितंबर से प्राप्त सारे आवेदनों पर लागू होगी।

दूसरे शब्दों में कहें तो एच-1बी समेत तमाम वीजा आवेदकों को अब दस्तावेज जमा करने या अपनी योग्यता साबित करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में आवेदन को सीधा खारिज कर देने पर लोगों को अमेरिका से निकाला भी जा सकता है। मसलन, एच-1बी पर अमेरिका में नौकरी कर रहे लोगों के आवेदन खारिज हो गए तो उन्हें वहां से डिपोर्ट भी होना पड़ सकता है।

यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने अपनी नीति में बदलाव 13 जुलाई को किया। आव्रजन कानूनों पर विशेष पकड़ रखनेवाली वैश्विक कंपनी पैगोमेन ने कहा, 'पहले अधिकारियों को आवेदकों को अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक साक्ष्य जमा कराने का मौका दिए बिना आवेदन खारिज करने के अधिकार नहीं था जिसे अब रद्द कर दिया गया है। संशोधित नीति में अधिकारियों को प्राथमिक साक्ष्य के अभाव भर से ही साक्ष्य देने का आग्रह (आरएफई) किए बिना ही आवेदन खारिज करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस टर्म की व्याख्या कैसे की जाएगी।'

पहले की पॉलिसी में वीजा आवेदनों की छंटनी करनेवाले अमेरिकी अधिकारियों को किसी भी तरह पेच फंसने पर तब तक रिक्वेस्ट फॉर एविडेंसेज जारी करना पड़ता था जब तक कि यह संभावना खत्म नहीं हो जाए कि अतिरिक्त दस्तावेज या सूचनाओं से फंसा हुआ पेच सुलझ सकता है। यूएससीआईसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पॉलिसी बदलने से फर्जी आवदेनों पर लगाम लगेगा। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संशोधित नीति से अधिकारियों को तार्किक शक्तियां मिलेंगी जिसकी वजह से इमिग्रेशन प्रोसेस ज्यादा जटिल हो सकता है।

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