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चुनाव पचार के दौरान शांति बनाए रखने में पशासन का सहयोग करें

👤 | Updated on:11 May 2010 1:55 AM GMT
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वीर अर्जुन संवाददाता कुरुक्षेत्र। नगरपालिका चुनाव के लिए पचार करने वाले उम्मीदवारों को पचार के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरे दल व उम्मीदवारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि पचार के दौरान पत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वे चुनाव पचार के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पशासन को सहयोग करें तथा किसी भी व्यक्पि की व्यक्पिगत जिंदगी पर कोई टिप्पणी न करें। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से शांति भंग होती है तथा चुनाव पचार के कार्य में बाधा आती है। राजनैतिक दल व उम्मीदवार ऐसी किसी भी टिप्पणी से बचें, जो चुनाव कानून की नजर में अपराध है। मतदान पेंद के 100 मीटर के दायरे में किसी भी पकार का पचार करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी उम्मीदवार अपने साथियों से पचार के लिए किसी भी व्यक्पि के व्यक्पिगत भवन, परिसर का उपयोग बिना उसकी अनुमति के बैनर टांगने, सलोगन लिखने तथा किसी भी पकार के नोटिस चिपकाने के लिए नहीं करेंगे।  उपायुक्प ने बताया कि कोई भी दल व उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में सम्बद्ध नहीं होंगे, जिससे किसी भी जाति, समुदाय, धर्म में आपसी घृणा, तनाव व मतभेद की भावना पैदा हो। उम्मीदवार वोट पाप्त करने के लिए कोई भी ऐसी अपील जारी नहीं करेंगे, जो जाति व समुदाय की भावना को आहत करे। किसी भी मकान, चर्च, मंदिर, मस्जिद व पूजा के स्थान को चुनाव पचार के लिए प्लेटफार्म के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ऐसी किसी भी छींटाकशी से बचेंगे, जिससे किसी दूसरे व्यक्पि के नीजि जीवन पर कटाक्ष हो। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार किसी भी दल व दूसरे उम्मीदवार पर बिना पुष्टि व आधारहीन आरोप लगाने से परहेज रखेंगे।   किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार की आलोचना उनके कार्यकम, उनका पिछला रिकार्ड और कार्य पर आधारित हो। किसी भी व्यक्पि विशेष के घर के सामने पदर्शन, विरोध की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विरोध और पदर्शन में किसी भी व्यक्पि के विचारों के विरुद्ध किसी भी परिस्थितियों में सीमाओं से बाहर ब्यानबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंकज अग्रवाल ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव पकिया के दौरान किसी भी पकार की ऐसी गतिविधियों से बचेंगे, जो चुनाव कानून की नजर में अपराध है। मतदाताओं को मतदान पेंद तक मतदान के लिए ट्रांसपोर्ट व सुविधा जुटाना, मतदान के दिन से निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी पकार की पचार के लिए जनसभा आयोजित करना आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी मतदाता को वोट पाप्त करने के लिए रिश्वत देना, फुसलाना भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।  

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