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हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा

👤 | Updated on:11 May 2010 1:59 AM GMT
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वीर अर्जुन संवाददाता झज्जर। भठ्ठे पर कार्यरत साथी मजूदर की हत्या करने के मामले में झज्जर की एक अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद के साथ-साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्पि को दस हजार रूपए जुर्माना भी अलग से भुगतना पडेक्वगा। जानकारी अनुसार खाजपुर के ईंट भट्ठे पर काम करने वाले गांव ग्वालीसन के मुकेश पजापत व गांव गढ़ी जिला हिसार स्थित धर्मपाल पुत्र मुंशीराम में अपसी झगड़ा हो गया था।  इस झगडेक्व ने ऐसा भंयकर रूप धारण किया कि दोनों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और इसी  खूनी संघर्ष के दौरान मुकेश की मौत हो गई। बाद में झज्जर पुलिस ने इस हत्या के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत धर्मपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।  बताया जाता है कि जिला अतिरिक्प सत्र न्यायाधीश श्री वीपी बिश>

ाsई की अदालत में यह मामला करीब वर्षभर ही चला। सोमवार को इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए माननीय न्यायाधीश श्री वीपी बिश>ाsई ने पहले तो धर्मपाल को हत्या के मामले का दोषी करार दिया और बाद में उसे उम्रकैद की सजा सुना दी।   अपने निर्णय में माननीय न्यायाधीश ने हत्या के मामले का दोषी ठहराए गए धर्मपाल को दस हजार रूपए जुर्माना अलग से भरने की सजा भी सुनाई है।  

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