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बीमा कराने के नाम पर दस लाख की धोखाधड़ी

👤 | Updated on:23 Dec 2014 12:11 AM GMT
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 वीर अर्जुन संवाददाता रुदपुर, । मुम्बई की एक कम्पनी के एमडी द्वारा बीमा कराने के नाम पर 10 लाख का चूना लगाये जाने का मामला पकाश में आया है। एसएसपी के निर्देश पर एमडी व कम्पनी के एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली में रपट दर्ज करा दी गयी है। दर्ज रपट में सिविल लाइन निवासी गिरीश यादव पुत्र भजनलाल ने कहा है कि 10 अपैल 2011 को बिलासपुर मार्ग स्थित एक होटल में डरबिन प्लेटफार्म लाइफ इंश्योरेंस एण्ड फाइनेंस कम्पनी लि. हेड ऑफिस मुम्बई के पबंध निदेशक अजय हरिनाथ सिंह द्वारा नगर में पचार पसार कर बै"क का आयोजन किया गया जिसमें कई लोग मौजूद हुए। गिरीश का कहना है कि वह भी उस बै"क में शामिल होने गया था जहां अजय ने बताया कि कम्पनी का उदघाटन लुधियाना में किया गया था। कम्पनी द्वारा एक वर्ष में 10 लाख रूपए की पहली बीमा किश्त जमा कराने पर पॉलिसीधारक को उसका 10 गुना यानि 1 करोड़ रूपए का जीवन बीमा किया जाता है। साथ ही बीमा धनराशि पर 70 से 90 पतिशत तक का ऋण भी दिया जाता है जिससे पॉलिसीधारक अपना स्वयं का रोजगार कर सकता है। एमडी द्वारा यह भी बताया गया कि जो युवक बीमा पालिसी कराता है उसे 15 से 20 पतिशत तक कमीशन भी दिया जाता है। गिरीश का आरोप है कि उसने मई 2011 में ढाई लाख रूपए का चेक एमडी को सौंपा जिसकी उसे रसीद दी गयी तथा शेष 7.5लाख रूपए  उसने जून में जमा कर देने का वादा किया। गिरीश का कहना है कि उसने 11जून 2011 को 3लाख रूपए तथा 25जुलाई को 4.5 लाख रूपए जमा कराये। जब कापफी समय तक उसे पॉलिसी बाण्ड उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसने लुधियाना स्थित कम्पनी के कार्यालय में सम्पर्क किया जहां उपस्थित कर्मचारियों द्वारा उसे बताया गया कि 31मार्च 2011 की क्लोजिंग चल रही है। तब तक किसी बैंक में खाता खुलवा लो जिनके कहने पर उसने बैंक आफ बड़ौदा में अपना खाता भी खुलवा लिया लेकिन उसका पालिसी बाण्ड नहीं मिला।   गिरीश का आरोप है कि उसने अक्टूबर 2012 में पुनः लुधियाना कार्यालय जाकर सम्पर्क किया तो वहां उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि एमडी साहब कार्य के सिलसिले में स्विटजरलैंड गये हुए हैं। 2-3 माह बाद वापस लौटेंगे। इसके बाद ही बात हो पायेगी। उसका कहना है कि तब से वह लुधियाना एवं मुम्बई कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। जब उसने अपनी जमा धनराशि रूपए 10 लाख रूपए वापस देने की मांग की तो उसे धमकी दी गयी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406 व 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

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