अनावारी से नहीं फसल कटाई पयोग के आंकड़ों से तय होती है बीमा राशि
राजनांदगांव, (ब्यूरो छत्तीसगढ़)। पधानमंत्री पसल बीमा योजना में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि अनावारी के आधार पर तय नहीं होती अपितु पसल कटाई पयोग के आधार पर तय होती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक कृषि श्री अश्विनी बंजारा ने बताया कि कुछ किसान भाइयों में भ्रम है कि अनावारी के आधार पर पसल बीमा की क्षतिपूर्ति तय होती है लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए पसल कटाई पयोग किया जाता है। इसके लिए सिंचित धान में 2 पसल कटाई पयोग पटवारी द्वारा तथा 2 पसल कटाई पयोग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। 4 बार होने वाले इस पयोग का औसत कर वास्तविक उपज निकाली जाती है। पत्येक ग्राम पंचायत के विगत सात वर्षों के उपज के आंकड़े निकाले जाते हैं। इनमें दो आपदा वर्ष हटा दिए जाते हैं। इसकी औसत उपज को थ्रेसहोल्ड उपज कहा जाता है। इस थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज में जितने पतिशत की कमी आती है उसके मान से बीमा दावा तय होता है।