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आप को जोरदार झटका

👤 Veer Arjun Desk | Updated on:24 Jun 2017 5:40 PM GMT

आप को जोरदार झटका

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वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के आधार पर आयोग में लाभ के पद को लेकर दायर शिकायत को खारिज कर सुनवाई बंद करने की अर्जी को "gकराते हुये सुनवाई जारी रखने को कहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी और निर्वाचन आयुक्त एके जोती ने शुक्dरवार को आप विधायकों की अर्जी पर जारी आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय के गत वर्ष आ" सितंबर के आदेश से आयोग में लाभ के पद को लेकर चल रही सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा आप के 21 विधायकों को दिल्ली सरकार में मंत्राियों का संसदीय सचिव नियुक्त करने के फैसले को शून्य और निष्प्रभावी करार दिया था। इस फैसले के हवाले से आप विधायकों ने आयोग में अर्जी दायर कर कहा था कि जब उनकी बतौर संसदीय सचिव नियुक्ति हुयी ही नहीं है तब फिर आयोग में उनके खिलाफ लंबित लाभ के पद के मामले में सुनवाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लिहाजा इन सभी ने आयोग से उनके खिलाफ शिकायत रद्द करने का अनुरोध किया था। आयोग ने विधायकों का अनुरोध अस्वीकार करते हुये आप विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुये कहा कि ये विधायक 13 मार्च 2015 से आ" सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर थे। आयोग ने कहा कि विधायकों द्वारा अदालत के आदेश के आधार पर यह कहना कि उनकी नियुक्ति हुयी ही नहीं थी, कानूनी तौर पर यह दलील टिकने लायक नहीं है। आयोग ने इस आधार पर इनकी नियुक्ति में लाभ का पद होने के मामले में की गयी शिकायत पर सुनवाई जारी रखने को कहा है। साथ ही राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से विधायक जरनैल सिंह द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण उन्हें इस मामले में पक्षकारों की सूची से बाहर कर दिया। आयोग ने कहा कि सिंह के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव भी हो चुका है इसलिये अब उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आयोग ने सभी पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख जल्दी ही सूचित करने को कहा है।

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