Home » संपादकीय » टीवी एंकर पर सोमनाथ भारती की अभद्र टिप्पणी

टीवी एंकर पर सोमनाथ भारती की अभद्र टिप्पणी

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:23 Nov 2018 7:02 PM GMT
Share Post

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती अपने बेअदबी और गंदी जुबान के लिए पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। इस बार तो उन्होंने बदजुबानी में सारी हदें पार कर दीं। मामला सुदर्शन न्यूज में एक महिला एंकर से बदजुबानी का है। सोमनाथ भारती ने चैनल की एंकर को वो शब्द कहे जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। मैंने वह वीडियो क्लिप देखा है जहां महिला एंकर को गलत शब्द कहे गए। एक वकील कम विधायक इस प्रकार की भाषा बोल सकता है मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस क्लिप के वायरल होने पर सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया पर माफी तो मांगी लेकिन साथ ही चैनल को धमकी भी दे डाली कि आगे से कोई भी आप नेता उनके चैनल को बाइट नहीं देगा। सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर लिखा कि यह पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज चैनल (सुदर्शन न्यूज) अपनी टीआरपी के चक्कर में फोनों पर कही गई मेरी बात को तोड़-मरोड़ कर दिखा रहा है। मैं सभी महिलाओं को शक्ति के रूप में मानता हूं और उनकी इज्जत करता हूं। हालांकि मेरे शब्द महिला पत्रकार के लिए नहीं थे लेकिन अगर मेरे शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। साथ ही चैनल से यह अपील करता हूं कि वह टीआरपी बढ़ाने और पब्लिसिटी पाने के लिए स्टंट न करें। 17 मिनट 33 सैकेंड्स में से केवल 20 सैकेंड के हिस्से को सार्वजनिक करना यह साबित करता है कि आपका चैनल भाजपा का एक औजार है। सोमनाथ भारती पर एक महिला पत्रकार ने एफआईआर दर्ज करा दी है। दिल्ली के वसंत पुंज की रहने वाली महिला पत्रकार रंजना अंकित द्विवेदी सेक्टर-57 (नोएडा) स्थित एक मीडिया हाउस में टीवी एंकर पर कार्यरत है। उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंखों पर मिर्ची फेंकने के मामले में मंगलवार को उनके टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने इसी उद्देश्य से मंगलवार को टीवी पर चल रहे लाइव डिबेट के दौरान मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती से जनता की नाराजगी से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे। इसके जवाब में उन्होंने गंदी-गंदी गालियां दीं और भाजपा का दलाल कहने के साथ कई अमर्यादित और अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल कर चैनल को बंद तक कराने की धमकी दे डाली। उन्होंने महिला थाना पुलिस को डिबेट के दौरान रिकॉर्ड हुई वीडियो की फुटेज भी सौंपी है। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सीता कुमारी का कहना है कि पत्रकार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। धारा 504 यानि अपमानित करने में अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 509 यानि महिला की लज्जा को अपमानित करने में अधिकतम तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आप पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमनाथ भारती को टीवी पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

Share it
Top