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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

👤 Veer Arjun | Updated on:6 April 2024 5:55 AM GMT

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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—अनिल नरेन्द्र

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से केवल रैंडम रूप से चयनित पांच ईंवीएम (इलेक्ट्रिनिकल वोटिंग मशीन) के सत्यापन का नियम है।

याचिका में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ट्रेल (वीवीपैट) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गईं थी। मामले की अगली सुनवाईं 17 मईं को हो सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवईं और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोव्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की ओर से दायर एक अन्य याचिका के साथ इस याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया। याचिका में निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश को भी चुनौती दी गईं है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन व्रमिक रूप से किया जाएगा, यानि एक के बाद एक जिससे अनावश्यक देरी होगी। याचिका में दलील दी गईं है कि यदि एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया जाए तो पांच-छह घंटे के भीतर पूरा वीवीपैट सत्यापन किया जा सकता है। याचिकर्ताआंे ने तर्व दिया कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वर्तमान में केवल 20000 वीवीपैट की पर्चियों का सत्यापन होता है। यह देखते हुए कि वीवीपैट और ईंवीएम के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कईं सवाल उठाए जा रहे हैं और यह तथ्य कि अतीत में ईंवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आईं हैं। यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पार्चियों की गिनती की जाए और मतदाता को अपनी वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में मौलिक रूप से गिराने की अनुमति देकर यह ठीक से सत्यापित करने का अवसर दिया जाए कि मतपत्र में डाला गया उसका वोट भी गिना जाता है।

याचिकाकर्ता ने चार राहत की मांग की है। एक यह कि ईंसीआईं अनिवार्यं रूप से सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के माध्यम से मतदाता द्वारा दर्ज किए गए वोटों के साथ ईंवीएम में गिनती को सत्यापित करता है। दो-चुनाव आयोग की ओर से अगस्त 2023 को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर मैनुअल के दिशानिदर्ेेश संख्या 14.7 (एच) को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह वीवीपैट पर्चियों में केवल व्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में अनुचित देरी होती है। तीन यह कि ईंसीआईं और मतदाता की वीवीपैट द्वारा उत्पन्न वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता का मत रेकार्ड के अनुसार गिना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह अति आवश्यक है कि चुनाव में पारदर्शिता लाईं जाए और वोटरों में विश्वास पैदा किया जा सके कि उनकी वोट उसी उम्मीदवार या पार्टी को गईं है जिसे उसने वोट दिया है। ईंवीएम से जनता का विश्वास उठ चुका है। देखें, चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाईं करता है।

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