Home » हरियाणा » जन्म-मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के अंदर आवश्यक : निगम आयुक्त

जन्म-मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के अंदर आवश्यक : निगम आयुक्त

👤 admin3 | Updated on:22 Jun 2017 6:56 PM GMT
Share Post

रोहतक, तारीफ शर्मा। सरकार के निर्देशानुसार जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। इसलिए स ााr नागरिकों को उनके घरों में होने वाले जन्म व मृत्यु का निर्धारित 21 दिन के अन्दर पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। ये जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्प प्रदीप कुमार ने बताया कि शहर में हुई जन्म-मृत्यु की घटना निगम के कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है। जन्म-मृत्यु घटना की सभी जानकारी समय पर दर्ज करवाने से भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय बच्चे का नाम लिखवाना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि किसी बच्चे का नाम नहीं लिखवाया जाता है तो उसके प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवाने में दिक्कत पेश आती है। इसलिए अभिभावकों को बच्चें के नाम का सही चयन करके ही पंजीकरण के समय लिखवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चें के जन्म प्रमाण पत्र में नाम व तिथि गलत अंकित होती है तो उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इसके अलावा यदि समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो अभिभावकों को तीन साल की अन-उपलब्धता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, इसके साथ ही अभिभावक का सत्यापित रिहायशी प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट व क्षेत्र के पार्षद सहित एक अन्य गणमान्य व्यक्पि की गवाही करवाने पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। नगर निगम के आयुक्प ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेट जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ग्रामीण चौकीदार, हस्पताल व स्कूल से जन्म तिथि प्रमाणित करवाकर ही रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार मृत्यु पंजीकरण में शमशान घाट की रसीद की प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाने पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जन्म एवं मृत्यु का समय पर पंजीकरण करवाये।

Share it
Top