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एनजीओ से गृह मंत्रालय को मिली पांच करोड़ की जुर्माना राशि
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विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक आय और व्यय के विवरण देने में नाकाम रहे गैर सरकारी संग"नो (एनजीओ) से इस साल अब तक जुर्माने के तौर पर पांच करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत निर्धारित समय तक वार्षिक लेखा (रिटर्न) प्रस्तुत करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जुर्माने के साथ वार्षिक लेखा दाखिल नहीं करने पर एफसीआरए के तहत उनका पंजीकरण रद्द करने के बारे में कहे जाने पर एनजीओ को जुर्माना देना पड़ा था। अधिकारी ने बताया कि सितंबर अंत तक मंत्रालय को इन एनजीओ से पांच करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम मिली। एफसीआरए नियमों के मुताबिक, हर साल 31 दिसंबर तक एफसीआरए लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जुर्माने के लिए खंड बनाया गया है। इसके लिए 31 दिसंबर की सीमा खत्म होने के बाद 90 दिनों तक वित्तीय वर्ष के दौरान मिली रकम का दो प्रतिशत या 10000 रूपये, जो भी अधिक हो, वह राशि देना होगा। तय तारीख गुजरने के 90 से 180 दिनों में तीन प्रतिशत या 20000 रूपये की रकम .. जो भी अधिक हो, उसे चुकाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। तारीख गुजरने के 180 दिनों बाद मिली रकम का पांच प्रतिशत या 50000 रूपये .. जो भी अधिक हो , उसके साथ विलंब के लिए प्रति दिन 500 रूपये के साथ जुर्माना भरना पड़ता है। एनजीओ के लिए नियम सख्त करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, एफसीआरए में प्रावधान किये गए वार्षिक लेखा कथित तौर पर प्रस्तुत नहीं करने के लिए पिछले तीन साल में 10,000 से ज्यादा गैर सरकारी संग"नों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है।
इसके साथ ही एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए 1300 से ज्यादा एनजीओ का पंजीकरण नवीनीकरण से इंकार किया गया है।
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