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आधार से लिंक नहीं होने पर रद्द नहीं होगा PAN, कोर्ट ने दिया आदेश

👤 mukesh | Updated on:23 Jan 2020 6:26 AM GMT

आधार से लिंक नहीं होने पर रद्द नहीं होगा PAN, कोर्ट ने दिया आदेश

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नई दिल्ली. पैन और आधार को लिंक कारने को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ गई है. वैसे तो दोनों को जोड़ने की सीमा को कई बार आगे बढ़ाया है. अब एक बार फिर से दोनों के लिंक की समय सीमा को बढ़ा दिया है.

अब नई समय सीमा 31 मार्च 2020 है. इसलिए, अगर कोई व्यक्ति उक्त तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर यह रद्द नहीं होगा.

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल में अपने एक आदेश में कहा है कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर यह रद्दी नहीं होगा. उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार अधिनियम की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक आयकर विभाग इसको लिंक कराने का आदेश नहीं दे सकता है..

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को बार-बार बढ़ाकर डेट जारी करना भी अवैध है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद कारोबारियों ने राहत की सांस ली है.जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस संगीता के. विसेन की बेंच ने कहा कि हम यहां एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है. (एजेंसी हिस.)

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