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आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त, अब रामपुर सीट पर होगा उपचुनाव

👤 mukesh | Updated on:28 Oct 2022 8:37 PM GMT

आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त, अब रामपुर सीट पर होगा उपचुनाव

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-अदालत से सजा मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता

लखनऊ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब वहां उपचुनाव होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा।

गौरतलब है कि रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम व विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए निशांत मान ने गुरुवार को भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

दरअसल वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खां ने एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की थी। साथ ही उन्होंने रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। उनके इस बयान का वीडियो प्रसारित हो गया था और इस मामले में उसी समय उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। (एजेंसी, हि.स.)

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