बच्चा चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज
रुद्रप्रयाग, वीर अर्जुन संवाददाता। बच्चा चोरी करने के आरोपियों की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि रुद्रप्रयाग थाना क्षेत्रान्तर्गत नरेश बहादुर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके कुछ रिश्तेदार, जिसमें उसकी साली सहित अन्य लोग बीस मार्च को ग्राम बंदरतोली उसके घर से नवजात शिशु को चुराकर रात में ही भाग गये। नरेश ने आरोप लगाया कि उसके घर पर जो रिश्तेदार आये थे वे आपस में इरादा लेकर आये थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए तत्काल शिशु की तलाश शुरू की और नरेश बहादर को पुलिस साथ लेकर ऋषिकेश पहुंची तो 23 मार्च को पुलिस ने नवजात शिशु के साथ नरेश की निशानदेही पर आरोपियों को पकड़ा। आरोपी साली शिल्पा और जगदीश चन्द्र को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत शनिवार को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।