Home » उत्तर प्रदेश » श्रमिकों को दी विधिक अधिकारों की जानकारियां

श्रमिकों को दी विधिक अधिकारों की जानकारियां

👤 Veer Arjun Desk 3 | Updated on:1 May 2019 1:36 PM GMT
Share Post


ललितपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रवि कुमार गुप्त की अध्यक्षता में एक मई को थाना बार के ग्राम चिगलौआ स्थित ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों को प्रदत्त निशुल्क विधिक सुविधाओं एवं उनसे सम्बन्धित कानूनों की जानकारी देने हेतु एवं अन्य विषयक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्तागणों ने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुये श्रमिक दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला एवं श्रमिकों को प्रदत्त कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अपने सम्बोधन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रविकुमार गुप्त ने संविधान में उल्लिखित श्रमिकों के विधिक अधिकारों, उनके कर्तव्यों, कार्य करने का निश्चित समय आदि प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने संविदा श्रमिकों के वेतन, पेंशन, बीमा, चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी दी। शिविर में उपस्थित श्रमिकों को अवगत कराया गया, कि यदि किसी श्रमिक को विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो उसके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा सकता है। अपने सम्बोधन में सचिव ने कम्पनी के प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के हित में किये जा रहे कार्यों की प्रषंसा की एवं श्रमिकों के द्वारा देश की उन्नति में किये जा रहे योगदान की भी सराहना की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रवि कुमार गुप्त, जमील अहमद एड., बृजकिशोर जैन एड., वाइस प्रेसीडेंट मनोज मेहता के अलावा कंपनी के श्रमिकगण एवं अन्य नागरिक उपस्थित हुये। अन्त में संचालनकर्ता सीनियर मैनेजर सुरजीत चन्द्रा द्वारा सभी आगुन्तकों का आभार व्यक्त किया।

Share it
Top