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शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष ने HC से कहा, 'वक्फ का कैरेक्टर है किसी भी संपत्ति पर कब्जा करना

👤 Veer Arjun | Updated on:8 May 2024 6:56 AM GMT

शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष ने HC से कहा, वक्फ का कैरेक्टर है किसी भी संपत्ति पर कब्जा करना

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इलाहाबाद । मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से रीना एन. सिंह ने मंगलवार को दलील दी कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और बिना स्वामित्व के उसे अपनी संपत्ति बताना वक्फ का चरित्र रहा है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि किसी भी संपत्ति पर "अतिक्रमण" करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है।

हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड की 'प्रथा' को इजाजत नहीं दी जा सकती.

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को "हटाने" की मांग करने वाले मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गईं।

मुकदमे की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष के वकील सिंह ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति बन गई।

लेकिन, उक्त समझौते में, देवता, जो संपत्ति का मालिक है, एक पक्ष नहीं था, सिंह ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के साथ-साथ वक्फ अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते हैं।

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