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बयान दर्ज करने के लिए आयोग बनाने के अदालत के आदेश को मुशर्फ की चुनौती

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:13 Nov 2018 3:55 PM GMT

बयान दर्ज करने के लिए आयोग बनाने के अदालत के आदेश को मुशर्फ की चुनौती

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इस्लामाबाद, (भाषा)। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्फ ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए एक आयोग बनाने का आदेश दिया गया है।

जियो न्यूज की खबर में बताया गया है कि मुशर्फ ने विशेष अदालत के आदेश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुशर्फ ने कहा है कि बयान दर्ज करने के लिये विशेष अदालत द्वारा आयोग का ग"न पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अप्रत्याशित है। फिलहाल दुबई में रह रहे 75 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्फ पर इस मामले में मार्च 2014 को अभियोग लगाया गया था। विशेष अदालत ने 15 अक्टूबर को आदेश दिया था कि इस मामले में मुशर्फ का बयान एक आयोग के जरिये दर्ज किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की तत्कालीन सरकार ने नवंबर 2007 में संविधान के दायरे से हटते हुए देश में आपातकाल लागू करने के लिए मुशर्फ के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मुशर्फ 18 मार्च 2016 को इलाज के लिए पाकिस्तान से दुबई चले गए।

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