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पाकिस्तान की अदालत ने टीएलपी लीडर और अन्य 87 को 4,738 साल की सजा सजा सुनाई

👤 manish kumar | Updated on:17 Jan 2020 3:03 PM GMT

पाकिस्तान की अदालत ने टीएलपी लीडर और अन्य 87 को 4,738 साल की सजा सजा सुनाई

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रावलपिंडी । पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने टीएलपी के लीडर खादिम हुसैन रिजवी, उनके भाई, भतीजे और अन्य 87 कार्यकर्ताओं को 4,738 साल की सजा और 13 मिलियन रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश है।

यह आदेश रावलपिंडी जज शौकत कमाल दार लेट ने गुरुवार देर रात सुनाया। अदालत ने हर अभियुक्त को 55 साल की सजा और 1,35,000 का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो अभियुक्त को 146 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

निर्णय सुनाने के समय अदालत परिसर के चारों ओर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, पुलिस, एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच के कार्यकर्ताओं ने सभी अभियुक्तों को तीन बसों में भरा और अटोक जेल ले गए।

उल्लेखनीय है कि 24 नवम्बर 2018 को पुलिस ने टीएलपी चीफ खादिम हुसैन रिजवी, उनके भाई अमीर हुसैन रिजवी, भतीजे मुहम्मद अली के अलावा 87 कार्यकर्ताओं को अशांति पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारियां उस विरोध प्रदर्शन के बाद हुईं जो चार दिनों तक चला इसमें कई अन्य राजनैतिक पार्टियां भी शामिल थी। यह प्रदर्शन असिया बीबी को छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ जिस पर ईश-निंदा के आरोप लगे थे।

एजेंसी (हि.स)

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